उमा भारती पहुंची राम तपस्थली आश्रम, स्वागत को पहुंचा संत समाज

ब्रह्मपुरी राम तपस्थली आश्रम में अपने निजी उत्तराखंड दोरे से लौटती हुई एक दिवसीय प्रवास के लिए पहुंची साध्वी उमा भारती का संत समाज स्वागत किया। ऋषि कुमारों के स्वास्तिक मंत्रों के साथ उमा भारती ने संत समाज के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की।

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व राम जन्मभूमि आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले साध्वी उमा भारती ने उत्तराखंड प्रवास के दोरान भारतवासियों की सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। ब्रह्मपुरी में मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया।

इस अवसर पर महंत महावीर दास महाराज, महंत सुरेश दास महाराज, तुलसी मानस मंदिर के अध्यक्ष पंडित रवि शास्त्री, आशीष कुकरेती, युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक अजय उनियाल, महंत चक्रपाणि दास, योगी दीपक दास, प्रमोद दास, सुदर्शनाचार्या, राम चैबे, अभिषेक शर्मा, पंकज शर्मा आदि उपस्थित थे।

राम मंदिर आंदोलन में कोई षडयंत्र नहीं था, कोर्ट के निर्णय से यह साबित हुआ

सीबीआई की विशेष अदालत के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में निर्णय आने के बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। बताया कि राम मंदिर आंदोलन एक लोकतांत्रित रहा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई षडयंत्र नहीं था। यह कोर्ट के निर्णय से साबित हो गया है।

उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। कहा कि सत्य की जीत हुई है। श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे भगत ने कहा कि 28 वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद यह निर्णय आया। श्री राम मंदिर का विषय राजनीति का नहीं अपितु आस्था का विषय है, जबकि अन्य दल इस पर राजनीति करते रह।

लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी सहित सभी आरोपियों को बाबरी विध्वंस मामले में क्लीनचीट

आखिरकार 28 साल के लंबे इंतजार के बाद बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में सभी आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया गया है। सीबीआई न्यायधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। फैसला सुनाते वक्त सीबीआई की विशेष अदालत के जज ने कहा कि बाबरी विध्वंस की घटना कोई पूर्व नियोजित नहीं थी। मस्जिद को ढाए जाने की घटना आकस्मिक थी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना में साजिश के प्रबल साक्ष्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि वीडियो कैसेट के सीन भी स्पष्ट नहीं, कैसेट्स को सील नहीं किया गया और फोटोज की निगेटिव नहीं पेश की गई।

कोर्ट ने यह भी कहा कि 12 बजे विवादित ढांचा के पीछे से पथराव शुरू हुआ। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थीं। कारसेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था। बता दें कि किसी ने कोर्टरूम में किसी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए।

फैसला कानून और हाईकोर्ट के खिलाफ
वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह फैसला कानून और हाईकोर्ट दोनों के खिलाफ है। जफरयाब जीलानी ने कहा कि विध्वंस मामले में जो मुस्लिम पक्ष के लोग रहे हैं उनकी तरफ से हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि एलआईयू की रिपोर्ट में पहले से थी 6 दिसम्बर 1992 को अनहोनी की आशंका, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई।

यह आरोपी हुए बरी
लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश वर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण सिंह, कमलेश्वर त्रिपाठी, रामचंद्र, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, स्वामी साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ व धर्मेंद्र सिंह गुर्जर। यह सभी आरोपी वर्तमान में जीवित है। अब वह आरोपी जो इस दुनिया में नहीं है। इसमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, विजयाराजे सिंधिया, मोरेश्वर सावें, महंत अवैद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे, डीबी राय (तत्कालीन एसएसपी), रमेश प्रताप सिंह, महात्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास और विनोद कुमार बंसल शामिल है।