उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आदेश में कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों एवं घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा, स्कार्फ पहनना अनिवार्य कर दिया है।
साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एव॔ उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन नियमावली 2019 व्यवस्थाओं के अनुरूप ₹500 से ₹1000 तक जुर्माने का प्रावधान किया है उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट देहरादून आर राजेश कुमार ने जारी करते हुए रिज उप जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।