शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण को जस का तस रखा है। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद शासन ने आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।
बात दें कि पंचायत चुनाव के लिए शासन ने 20 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण जारी किया था। 22 व 23 अक्टूबर से आरक्षण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त की गई। इस दौरान विभिन्न जिलों से 15 आपत्तियां दर्ज हुई। 24 से 26 अक्टूबर तक इनका निस्तारण किया गया। बताया गया कि कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं पाई गई, जिसके आधार पर आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव किया जा सके।
आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद शासन ने अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। अध्यक्ष पदों पर आरक्षण यथावत रखा गया है। शासन की ओर से इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।
अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की स्थिति
पौड़ी से अनुसूचित जाति, रुद्रप्रयाग और देहरादून से अनुसूचित जाति (महिला) , पिथौरागढ़ से अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर से महिला, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और अल्मोड़ा से सामान्य।