ऋषिकेश के तहसील चैक पर नगर निगम द्वारा लगाई जा रही गौरा देवी की मूर्ति निर्माण कार्य पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कोर्ट ने कहा कि नगर निगम इस तरह से नेशनल हाइवे पर अतिक्रमण नही कर सकता है लिहाजा निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश पारित कर दिये है।
दरअसल, नई टिहरी निवासी विजेंद्र सिंह द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को अवगत कराया था कि नगर निगम की तरफ से चैराहे पर मूर्ति निर्माण के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है जो कि गलत है। इतना ही नहीं, याचिका में ये भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति लिये बगैर ही निगम मूर्ति निर्माण करने में जुटा है, उन्होंने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि एसडीएम पहले ही इसको मना कर चुके हैं, बावजूद इसके बेरोकटोक नगर निगम उक्त स्थान पर मूर्ति निर्माण कर रहा है। जिस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।