उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) से आउटसोर्स पर शासन ने अपना फैसला सुनाया है। अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण विभाग राधा रतूड़ी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना वजह प्रदेश के करीब 21 हजार उपनल कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। साथ ही पूर्व में नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा से ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके लिए विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और नियुक्ति अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश के निर्देश पर सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों तथा उपनल के प्रबंध निदेशक को यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा कि विभिन्न विभागों की ओर से उपनल कर्मियों को बिना कारण हटाया गया है। ऐसे कर्मचारी यदि कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता व अकार्य कुशलता के दोषी नहीं हैं। उन्हें पद उपलब्ध होने एवं अन्य अर्हता पूरी करने पर दोबारा आउटसोर्स पर रखा जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में यदि जनहित व शासकीय हित में ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है। आदेश में बेवजह हटाए गए कार्मिकों को उपनल के माध्यम से दोबारा समायोजित करने की कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही ताकीद दी गई है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग एवं कार्यालय के नियुक्ति अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।